Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana मे ग्रामीण के लिए विकास मंत्रालय कौशल प्रशिक्षण की ओर से प्लेसमेंट कार्यक्रम, ग्रामीण गरीब युवाओं पर ध्यान केंद्रित करने और इनके ऊपर जोर देने के लिए अन्य कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एक महत्वपुरण स्थान रखता है। इस योजना मे प्रमुख रूप से माध्यम से स्थायी रोजगार पर और पोस्ट-प्लेसमेंट ट्रैकिंग, रिटेंशन और करियर में प्रगति के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है।

DDU-GKY Benefits
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत स्किलिंग और प्लेसमेंट में आठ अलग-अलग चरण शामिल हैं: जो निम्न प्रकार से है
- इस योजना के तहत अवसरों पर समुदाय के भीतर जागरूकता निर्माण करना है
- इस योजना के तहत ग्रामीण युवाओं की पहचान करना जो गरीबों को रुचि रखने वाले ग्रामीण युवाओं को जुटा सके
- इस योजना के तहत युवाओं और माता-पिता की काउंसलिंग की जाएगी
- इस योजना के तहत चयन योग्यता के आधार पर ज्ञान, उद्योग से जुड़े कौशल और रोजगार क्षमता को बढ़ाने वाले दृष्टिकोण प्रदान करना है
- इस योजना के तहत ऐसी नौकरियां प्रदान करना जिन्हें उन विधियों के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है जो स्वतंत्र जांच के लिए खड़े हो सकते हैं, और जो न्यूनतम मजदूरी से ऊपर का भुगतान करते हैं|
- इस योजना के तहत प्लेसमेंट के बाद स्थिरता के लिए नियोजित व्यक्ति का समर्थन करना है
DDU-GKY Eligibility
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ग्रामीण युवा जो गरीब हैं ओर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए वर्ग समूह 15-35 आयु वर्ग के गरीब ग्रामीण युवा हैं। ओर महिला उम्मीदवारों और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) ट्रांसजेंडर और अन्य विशेष समूहों जैसे पुनर्वासित बंधुआ मजदूर, तस्करी के शिकार, मैनुअल मैला ढोने वाले, ट्रांस-जेंडर, आदि से संबंधित उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा रखी गई है एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों,ओर अन्ये बीमारी से ग्रसिथ व्यक्तियों की आयु 45 वर्ष होगी।
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना बीपीएल पीडीएस कार्ड, या ऐसे परिवार के युवा जिनके परिवार का कोई भी सदस्य एनआरएलएम के तहत एसएचजी का सदस्य है। ओर स्किलिंग प्रोग्राम भले ही ऐसे युवा बीपीएल सूची में न हों उनको लाभ दिया जाएगा उनकी पीआईपी के दौरान उनकी पहचान कर ली जाएगी।
एससी/एसटी, अल्पसंख्यकों और महिलाओं पर ध्यान देने योग्य राष्ट्रीय स्तर की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 50% धनराशि निर्धारित की जाएगी अल्पसंख्यक समूहों के लाभार्थियों के लिए अतिरिक्त 15% धनराशि अलग रखी जाएगी। राज्यों को यह भी सुनिश्चित किया गया है कि कम से कम 3% लाभार्थी विकलांग व्यक्तियों में से हों। कवर किए गए व्यक्तियों में से एक तिहाई महिलाएं होनी चाहिए। यह निर्धारण केवल न्यूनतम है।निम्न श्रेणी की महिलाओ को प्रमाण देना वो भी जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (DRDA) द्वारा प्रमाणित है।
विशेष समूह मे जेसे पीडब्ल्यूडी, तस्करी के शिकार, मैला ढोने वालों, ट्रांस-जेंडर, पुनर्वासित बंधुआ मजदूरों और अन्य कमजोर समूहों जैसे विशेष समूहों के लिए कोई अलग लक्ष्य नहीं है,इनके लिए राज्यों को ऐसी रणनीति विकसित करनी होगी जो विशेष समूहों की पहुंच के मुद्दों को संबोधित करे जो आमतौर पर छोड़ दिए जाते हैं। उनकी चुनौतियों और भागीदारी की बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक सकारात्मक कार्रवाई की प्रकृति को राज्य द्वारा प्रस्तावित कौशल कार्य योजना में शामिल करने की आवश्यकता है पीडब्ल्यूडी के प्लेसमेंट से जुड़े प्रशिक्षण पर एक नोट http://ddugky.gov.in से देखा जा सकता है।
Application Process
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए इच्छुक पात्र पुरुष को लिंक के माध्यम से नामांकन भर सकते हैं: सबसे पहले पंजीकरण प्रकार का चयन करें (नया पंजीकरण/अपूर्ण/पंजीकृत)उसके बाद SECC विवरण भरें जेसे पता,व्यक्तिगत जानकारी, प्रशिक्षण कार्यक्रम,किसी विशेष क्षेत्र के लिए उम्मीदवारों की जानकारी भरें ओर उसके बाद मे आवेदन पत्र सबमिट करे
DDU-GKY Documents Required
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए जरूरी कागज होने चाहिए जेसे ड्राइविंग लाइसेंस
निम्न में से एक:
- बीपीएल कार्ड
- मनरेगा कार्ड
- एनआरएलएम – एसएचजी पहचान पत्र
- बीपीएल/पीडीएस कार्ड या अंत्योदय अन्न योजना कार्ड
- वोटर आई.डी
FAQ
प्रश्न – मैं एक ट्रांसजेंडर हूं, क्या मैं इस योजना के लिए आवेदन कर सकता हूं?
उत्तर – हां, आप योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।
प्रश्न – योजना के लिए आय सीमा क्या है?
उत्तर – आय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है, लेकिन गरीबों की पहचान पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर – एनआरएलएम रणनीति की एक प्रक्रिया द्वारा की जाएगी।
प्रश्न – मेरे पास राष्ट्र स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड है, क्या मैं आवेदन कर सकता हूं?
उत्तर – हां, आप योजना के पात्र हैं
प्रश्न – मैं अनुसूचित जाति वर्ग का नहीं हूँ, लेकिन मैं गरीब युवा हूँ, क्या मैं पात्र हूँ?
उत्तर – हां, आप योजना के पात्र हैं।
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